सफ़ाई कर्मचारियों योजना पैसा बढ़कर मिलेंगे

 


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मुक्त स्वच्छता कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स के व्यक्तिगत सामान / स्वयं सहायता विकलांग और 18 वर्ष से अधिक आयु के उनके सहयोगियों द्वारा सीनेटरी मार्ट (एस.एम.) द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक अंशकालिक ऋण योजना। सेनेटरी मार्ट (एस.एम.)स्वच्छता से संबंधित सभी यात्रियों के लिए एक वन-स्टॉप-शॉप है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य चैनलाइजिंग स्टूडियो (एस.सी.ई.), क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को पूर्ण ऋण दिया जाता है। सेनेटरी मार्ट शुरू करने के लिए कुल लागत का 90% तक का ऋण (अधिकतम ₹15.00 लाख)। रुचि दरः 4% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा (महिला महिला के लिए 1% प्रति वर्ष की छूट और पुनर्भुगतान के लिए समय 0.50% 6 my दस्तावेज़ 1. आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं) 2. व्यवसाय का प्रमाण पत्र 3 पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर सेनेटरी मार्ट की कुल लागत का 10% लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। फायदा ऋण सेनेटरी मार्ट शुरू करने के लिए कुल लागत का 90% तक का ऋण (अधिकतम ₹15.00 लाख)। रुचि दरः महिला उद्यमियों के लिए 1% प्रति वर्ष की छूट और पुनर्भुगतान के लिए समय 0.50% की छूट) प्रमोटर का अंशदान सेनेटरी मार्ट की कुल लागत का 10% क्रय द्वारा वहन किया जाएगा। पुनर्भुगतान की अवधि एन.एस.के.एफ.डी.सी. से लिए गए पूर्ण ऋण को 10 साल की मासिक किश्तों में चुकाना होगा। अधिस्थगन अवधि 4 महीने की अतिरिक्त अवधि की अतिरिक्त 6 महीने की अतिरिक्त अवधि होगी निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थान को एन.एस.के.एफ.डी.सी. वित्तीय सहायता के तहत विभिन्न प्रकार की पात्रता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा: – सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वाले शामिल), सफाई कर्मचारी विशेष रूप से पहचानने वाले और उनके कर्मचारी। 1. लक्षित समूह की पंजीकृत संस्था समितियाँ। 2. लक्षित समूह द्वारा संगीत और कानूनी रूप से संगीत संघ/फर्म, और 3. स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / स्थानीय कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, टुकड़े) के प्रमुख अनारक्षित स्तर के रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के अधिवासी सदस्य, ग्राम पंचायत के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र (आर.ए. रबी.) /सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्थापित/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले। हालाँकि, एम.एस.सी. अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिए गए किसी भी सर्वेक्षण में मैनु स्कैवेंजर/स्वचर्न के रूप में मेरे राज्य की खोज/केंद्र का उपयोग प्रदेश प्रशासन द्वारा किया गया है। तैयार किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उनका नाम आने के बाद कोई साक्ष्य पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ एमएस-सर्वेक्षण-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)1. 4. सफाई कर्मचारियों/सहयोगियों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया/सरपंच/अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य रियाली; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर पुर्तगाल के मामले में, इन नगर पुर्तगाल के प्रमुख अचल संपत्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। आवेदन वेदों द्वारा ऋण आवेदन आर.आर.बी. और राष्ट्रीय बैंकों के एन.एस.के.एफ.डी.सी. के एस.एस.आई. के जिले में जमा किये जा सकते हैं। 2. इन आवेदनों को फिर से प्रधानमंत्रियों को भेजा जाता है जहां परियोजना का प्रस्ताव एस.एस.ई./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया है और एन.एस.के.एफ.डी.सी. के साथ संरचना को लागू किया गया है। वापस भेज दिया जाता है। 3. इसके बाद एन.एस.के.एफ.डी.सी. इस परियोजना का आकलन मंडल समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है और उन्हें अपने निदेशक के सामने मंजूरी के लिए सही तरीके से दिया जाता है। 4. जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो एस.सी.ई. / आर.आर.बी. /राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एंटरप्राइज़ पत्र जारी किया जाता है। 5. जब सभी नियम और प्रतिबंध स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो आवश्यक दस्तावेज और मान्यता संबंधित सिद्धांत जारी कर दी जाती है। 6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. अपना ऋण पोर्टफोलियो मायो टेस्ला (एल.पी.जी.) के अनुसार जारी करना जोड़ना https://nskfdc.nic.in/en/content/home/lis t-channelization-agency) आवश्यकता है अधिकांश प्रश्न जे सांकेतिक दस्तावेज़ 1. आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं) 2. व्यवसाय का प्रमाण पत्र

यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मुक्त सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके सहयोगियों के लिए सेनेटरी मार्ट (एस.एम.) स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

  1. ऋण सहायता:
    • कुल लागत का 90% तक का ऋण दिया जाएगा।
    • अधिकतम ऋण राशि ₹15.00 लाख हो सकती है।
    • लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% योगदान स्वयं करना होगा।
  2. ब्याज दर:
    • सामान्य दर 4% प्रति वर्ष
    • महिला उद्यमियों को 1% प्रति वर्ष की छूट (यानी 3%)।
    • समय पर पुनर्भुगतान करने वालों को 0.50% की अतिरिक्त छूट
  3. पुनर्भुगतान अवधि:
    • 10 वर्षों में मासिक किस्तों में चुकाना होगा।
    • 4 से 6 महीने की अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम) दी जाएगी।

पात्रता:

  • सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वाले भी शामिल) एवं उनके सहयोगी।
  • राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स।
  • पंजीकृत सफाई कर्मचारी समितियां एवं कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संघ/फर्म।
  • संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित व्यक्ति।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं)।
  2. व्यवसाय प्रमाण पत्र।
  3. पासपोर्ट साइज फोटो।
  4. मोबाइल नंबर।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. लाभार्थी अपने जिले के राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) या राष्ट्रीयकृत बैंक में आवेदन कर सकते हैं।
  2. आवेदन की समीक्षा के बाद इसे संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा।
  3. स्वीकृति के बाद ऋण स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
  4. सभी शर्तें पूरी होने के बाद ऋण की राशि जारी कर दी जाएगी।

अधिक जानकारी एवं आवेदन:

अधिक जानकारी के लिए एनएसकेएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।


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